आपदा के डर से जमीन खाली रखने वाले किसानों को मिलेगा अनुदान

बिहार में बाढ और सूखा क्षतिग्रस्त किसानों के जमीन को लेकर अनुदान देना सुरु कर दिया है। यह बात बिहार के कृषि विभाग के मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने मीडिया से साझा किया। डॉक्टर प्रेम कुमार ने अपने बयान में यह भी कहा कि, ” इस वर्ष खरीफ मौसम के खड़ी फसलों में बाढ़, अधिक या कम बारिश होने की वजह से कृषि योग्य परती भूमि रहने से किसानों को काफी क्षति हुई है”।

स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाने की पहल की है, राज्य सरकार कृषियो को कृषि इनपुट अनुदान जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय अापदा के अनुकूल मापदंडों के अनुरूप दिया जाता है, सरकार की कोशिश है कि यही सारी सुविधाएं किसानों को मिल सके।

कृषि मंत्री ने यह बताया कि, जिन किसानों के पास जमीन है उन्हें 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेगा। और तो और जिन किसानों को बाढ़ और बारिश से हुई फसल क्षति में खाली परे फसल क्षेत्र के लिए 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर, फसल से भरे क्षेत्र के लिए 13500 रुपये प्रति हेक्टेयर और अन्य स्थिति में  फसल क्षति के लिए 18000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिए जाने की बात हो रहा है। बाढ के बाद भूमि पर अगर 3 इंच से जायदा सिल्ट या बालू जमा हो तो इसको हटवाने के लिए सरकार 12200 रुपए प्रति हेक्टेयर देगी।

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