समय पर फ्लैट बना कर नहीं देने वाले बिल्डरों पर हो सकता है मुकदमा, सरकार ने कसा सीकंजा
आय दिन हमे देखने को मिलता है कि, फ्लैट के पैसे चुकाने के बाद भी लोगो को फ़्लैट बनकर समय पर नहीं मिलता, और लोग आॅफिस के चक्कर काटते रह जाते है। इसपर सरकार का ध्यान जाने के बाद कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। विस्तार से जाने…
सरकार ने उठाए यह कदम
रेरा ने 24 जनवरी को राज्य भर के बिल्डरों व रियल इस्टेट कंपनियों को नोटिस जारी कर सख्त शाबो में कहा है कि, “दो वर्षों के अंदर अपार्टमेंट या अन्य संबंधित निर्माण के सभी तरह के प्रमाणपत्रों को जमा करें। कितने पूरे हुए, कितने बाकी हैं, इसकी जानकारी दें। ऐसा नहीं करने वालों पर रेरा की ओर से कार्रवाई की जायेगी।” रेरा ने 31 जनवरी तक का समय दिया है, अधिकारियों के मुताबिक यह करवाई कि जा रही है लोगो को किसी भी तरह के धोखाधड़ी से बचने के लिए।
यह सब प्रमाण पत्र देना होगा
- दखल-कब्जा प्रमाणपत्र और एग्रीमेंट का ब्योरा
- निर्माण पूरा होने का प्रमाणपत्र (सीसी)
- बैंक खातों में रखे पैसे खर्च का ब्योरा
- पूर्ण किये गये अपार्टमेंट और फ्लैटों के पंजीकृत एग्रीमेंट
- अपार्टमेंट में ले-आउट प्लान प्रमाण पत्र
- पार्किंग रखी गयी है कि नहीं इसका प्रमाण
- सोसायटी का गठन हुआ है कि नहीं इसका प्रमाण
यह सभी प्रमाण पत्र आपको निर्माण एजेंसी को सीए की तरफ से प्रमाणित करवाकर जमा करना होगा।

