नाम और जन्म तिथि बदलने के लिए मिलेगा मौका पढ़िए पूरी ख़बर

यूआइडीएआइ(UIDAI) ने आसान किया नाम और जन्मतिथि(DOB) बदलने का नियम। यूआइडीएआइ(UIDAI) के नए नियमों के अनुसार अब हर किसी को आधार कार्ड पर नाम बदलने के लिए 2 बार मौका मिलेगा। लेकिन अपना नाम बदलने के लिए आपको सरकार द्वारा दी गई किसी प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होना होगा।

आधार कार्ड की जरूरत बैंक खाते से लेकर पासपोर्ट बनाने में परती हैं। ऐसे में अगर आपके आधार कार्ड में किसी भी तरह की त्रुटि रह जाए जैसे कि आपका नाम, फोन नंबर या आपकी जन्मतिथि तो इन सभी कामों मे रुकावट आ सकती है। इससे पहले नियम था कि नाम केवल एक बार बदला जा सकता है मगर अब इसमें सुधार करने के लिए 2 मौके दिए जाएंगे।

आधार कार्ड में सुधार करने के लिए आप नजदीकी आधार केंद्र में जा सकते है, या फिर किसी भी पोस्ट ऑफिस के कार्यालय में भी यह काम करवा सकते है। याद रखे नाम और जन्मतिथि बदलवाने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई एक प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आप इनमे से कोई एक साथ के जा सकते है… पासपोर्ट, पैनकार्ड, मतदाता आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र, शैक्षणिक संस्थान का लेटर हेड, हथियार लाइसेंस, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, पेंशनकर्ता फोटो कार्ड, आवास प्रमाण पत्र जिसमें फोटो हो, ग्राम पंचायत प्रमुख द्वारा लेटर हेड पर जारी पते का प्रमाण पत्र।

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