बालिका गृह कांड के दोषियों बृजेश ठाकुर को हुई सजा।

बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में सोमवार को दिल्ली के साकेत स्थित विशेष कोर्ट ने गुनाहगारों के खिलाफ फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत19 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, वहीं एक को बरी कर दिया गया है। बता दें कि फिलहाल मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर तिहाड़ जेल में बंद है। अब 28 जनवरी को दोषियों के सजा को लेकर कोर्ट में बहस होगी। 


इस मामले में सीबीआई ने 21 आरोपियों के खिलाफ अदालत में पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर, साइस्ता परवीन उर्फ मधु समेत 20 आरोपित जेल में हैं। 

सीबीआई की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में इन आरोपितों पर बलात्कार व बाल यौन शोषण रोकथाम अधिनियम (पॉक्सो ) की धारा 6 के तहत आरोप लगाए गए हैं। चार्जशीट में लगाए गए इल्जाम के साबित होने की स्थिति में आरोपितों को कम से कम दस साल कैद व अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है।

सीबीआई जांच में पाया गया था कि बालिका गृह में पीड़िताओं के साथ ना केवल बालिका गृह  में कर्मचारी गलत काम कर रहे थे, बल्कि बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारी भी उसमें शामिल रहे।  आरोपितों ने अदालत में सुनवाई के दौरान अपने आप को बेकसूर बताया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *