हाई कोर्ट ने लगाई शिक्षा विभाग को फटकार, देना ही होगा EPF का लाभ नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय कर्मियों को

पटना हाई कोर्ट ने बिहार के शिक्षा विभाग को लगाई फटकार, नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय कर्मियों के भविष्य के प्रति लापरवाही दिखने पर पड़ी फटकार। हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है देना ही होगा नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय कर्मियों को EPF का लाभ।

हाई कोर्ट ने यह फैसला लखन लाल निषाद एवं अन्य की रिट अर्जी पर दी। EPF कि तरफ से रखे गए वकील ने कहा कि,”ईपीएफ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय कर्मियों को ईपीएफ के दायरे में लाने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। ईपीएफ के क्षेत्रीय कार्यालय ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ईपीएफ के दायरे में लाने के लिए सरकार का सहयोग लेने का निर्देश दिया है। राज्य के मुख्य सचिव ने भी ईपीएफ का लाभ देने के बारे में निर्देश जारी किया है, बावजूद इसका पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने मामले को निष्पादित करते हुए मुख्य सचिव तथा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को ईपीएफ का लाभ देने के बारे में कार्रवाई करने का आदेश दिया।”

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