SC ST बच्चियों पर शिक्षा प्रणाली कर रही है जुल्म, हाई कोर्ट ने ऐसा देखकर सबको लगाई फटकार

पिछली और SC ST जाती के लोगों के ऊपर सरकार द्वारा जुल्म करना कोई नई बात नहीं मगर फिर भी इस बार तो हद हो गई। सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार पिछली और SC ST जाति के बच्चियों को उच्च शिक्षा निशुल्क मिलेगी, लेकिन स्कूल उन बच्चियों से पैसे ऐंठ रही है शिक्षा देने के लिए। इसपर पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा आगे जाने…

हाईकोर्ट ने यह कहा
मंगलवार को पटना हाईकोर्ट में इसपर सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद जज संजय करोल ने राज्य के सभी विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा। सुनवाई के वक्त कोर्ट को बताया गया कि, राज्य सरकार ने 24 जुलाई 2015 को निश्चित क्या था कि पिछड़ी और एससी एसटी जाति के बच्चियों के स्नातकोत्तर तक की शिक्षा का पूरा भार सरकार लेगी। लेकिन कॉलेज में फंड ना पहुंचने बच्चियों से पैसे लेकर एडमिशन कराया गया। हाई कोर्ट इस मामले को काफी अहमियत देते हुए सभी विश्वविद्यालयों के प्रशासन से जवाब मांगा और उन्हें फटकार लगाई

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